Sunday, November 18, 2018

चारित्र्य निर्माण ही एक मात्र राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध करने का उपाय है. कोई शार्टकट नहीं है.



       आजकल मै माधव गोडबोले की एक किताब “India’s Parliamentary Democracy on Trial”  “भारत की संसदीय लोकशाही की अग्निपरीक्षा” पढ़ रहा हूँ. उसमेसे कुछ विचार राष्ट्र्हित मे मित्रों के साथ शेअर करनेका ख़याल आया. आजकल लोगोंके पास किताबे पढनेका समय नहीं होता. सोचा कुछ महत्वकी बाते संक्षेपमे शेअर करके राष्ट्र सेवा हो सकती है तो करलूं. किताब मे लेखक ने डॉ. बाबासाहब आम्बेडकर के २५ नवम्बर १९४९ के दिन संविधान सभा मे दिये गए समापन भाषण के कुछ बहोत ही महत्वपूर्ण अंश उद्धृत किये है जिसका हिंदी भावानुवाद मै यहां उद्धृत करता हूँ.
       “संविधान कितनाही अच्छा क्यों न हो, यह निश्चित रूपसे खराब हो जाएगा यदि इसपर काम करने वाले लोग बुरे है. और संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यह बहोत ही अच्छा सिद्ध होगा यदि इस पर काम करने वाले लोग अच्छे है. संविधान का कार्य पूर्णतया संविधान के स्वरूप पर निर्भर नहीं है. संविधान आपको शासन के अंग जैसे की धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायपालिका प्रदान कर सकता है. इन अन्गोंका कार्य जिन कारकों पर आधारित है वह वे लोग और राजकीय पक्ष रहेंगे जो लोगों द्वारा अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधन के रुपमे स्थापित किये जाएंगे. यह कौन कहे सकता है भारत के लोग और उनके राजकीय पक्ष कैसा आचरण करेंगे ?”
       संविधान सभाके अध्यक्ष डॉ राजेन्द्र प्रसाद के संविधान सभाके समापन भाषण मे दी गई ठीक इसी प्रकारकी चेतावनी भी लेखक ने इसी संदर्भमे उद्धृत की है जिसका भावानुवाद इस प्रकार है.
       “संविधान मे कुछभी प्रावधान हो या न हो, राष्ट्र का कल्याण राष्ट्रका प्रशासन कैसे चलाया जाता है इसपर निर्भर करेगा. और प्रशासन कैसे चलेगा इसका आधार प्रशासन चलाने वाले लोगों पर रहेगा. यह कथन सुविदित है की देश को वैसी ही सरकारें मिलेगी जिसके वो लायक है. आखिरकार संविधान  एक मशीन की तरह जीवनहीन चीज़ है....यदि चुने गए लोग सक्षम, चारित्र्यवान और इमानदार है तब वे क्षतियुक्त संविधान से भी उत्तम परिणाम प्राप्त करेंगे. यदि उनमे इन सद्गुणों का अभाव है तो संविधान कुछ मदद नहीं कर पाता....भारतको आज जरूरत है प्रमाणिक लोगोंके ऐसे समूह की जिनको अपनेसे ज्यादा राष्ट्रहित प्रिय होगा.”
       इन दोनों महानुभावोंके विचारोको यदि ठीक से समजे तो तात्पर्य यही निकलता है की हमें सरकारें तभी अच्छी मिल सकती है जब हमारे पास प्रशासन चलाने के लिए चारित्र्यवान और प्रमाणिक लोग होंगे. अब ये चारित्र्यवान और प्रमाणिक लोग आयेंगे कहांसे ? क्या चन्द्र, मंगल या शुक्रसे अवतरित हो कर आयेंगे ? या फिर संसद में एक और कडा कानून बनालेंगे की हर माँ बाप ने चारित्र्यवान बच्चे पैदा करने होंगे और ऐसा कानून पारित कर लेनेसे चारित्र्यवान बच्चे देशमे पैदा होने लगेंगे ? फिर तो उम्मीद छोड़ दो और अपने सर्वनाश की और आगे बढ़ते रहो. ऐसा कोई शोर्टकट नहीं है. हमें और आपको स्वयम चारित्र्यवान और प्रमाणिक बनने का कष्ट उठाना होगा तभी हमारी भावी पीढियां भी चारित्र्यवान होंगी और चैनसे जिएगी. ऐसा मत सोचना की किसने देखा है भविष्य और भावी पीढ़ियों के बारेमे सोच कर अभीसे क्यों चिंतित हों ? हम तो चल बसेंगे फिर आगे किसे देखना है ? हमारी संस्कृति और सभ्यता पुनर्जन्म में विशवास करती है. तो हमारी भावी पीढियां यही आत्माएं होंगी जो आज है. जिसे आप भावी पीढियों का भविष्य समजते है वह आपका आपना भविष्य होगा. सोच लो और सम्हल जाओ.
      

Thursday, August 2, 2018

एन आर सी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स ऑफ़ इंडिया) के तथ्य :


एन आर सी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन्स ऑफ़ इंडिया) के तथ्य :

एक आसामी नागरिक स्मिता बरुआ की कलम से.
       ऑल आसाम स्टुडेंट्स युनियन (AASU) और ऑल आसाम गण संग्राम परिषद द्वारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियोंको पहेचान कर बंगलादेश वापस भेज देने की मान्ग्को लेकर ६ साल तक आन्दोलन चला. इस आन्दोलन को आसामके लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त था. लोगों की तीव्र भावनाएं और दृढ़ संकल्प को देखते हुए  
भारत की केंद्र सरकार को १५ अगस्त, १९८५ के दिन आंदोलनकारियो के साथ MOS Memorrandum of settlement साइन करना पडा जो “आसाम एकोर्ड” के नामसे जाना जाता है. एन आर सी का जन्म इसी समजौते से हुआ है.
       इस पुरी प्रक्रिया की जरूरत को समजने के लिए आसामकी भूगोल को थोडा समाजना पड़ेगा. आसामकी ४०९६ किमी की सीमा अंतर राष्ट्रिय स्तर पर बंगलादेश और राष्ट्रीय स्तर पर मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल से संलग्न है. उत्तरपश्चिमी राज्योंकी छिद्रित सीमाओं की वजहसे अवैध घुसपैठ बहुतही आसान है.
       बांगलादेश मुक्ति संग्राम (१९७१) में लाखों की संख्या मे शरणार्थी घुस आये थे. और करीब उसी कालावधिसे अवैध घुसपैठ की भी शुरुआत हुई. हालांकि शरणार्थी और अवैध घुसपैठिये को अलग अलग दृष्टिकोणसे देखा जाता है. और इसी लिए एक तय निर्दिष्ट तारीख (cut off date) २४ मार्च, १९७१ के बाद घुस आए अवैध घुसपैठियोंकी पहेचन स्थापित करने हेतु एन आर सी प्रकिया अत्यंत आवश्यक है.
       एक नजर एन आर सी प्रक्रिया पर :
       कोई भी ऐसी व्यक्ति जो ये साबित कर सके की २४ मार्च, १९७१ के पहेले उसके पुरखें/पूर्वज आसाम के निवासी थे या भारत के नागरिक थे वह व्यक्ति एनआरसीमे आपना नाम दर्ज करानेके लिए पात्र है.
       एनआरसी मसौदा (draft) तैयार करनेकी प्रक्रिया मे ३.२९ करोड़ लोगोंकी जांच पड़ताल (verification) की गयी. इस जांच पड़ताल के लिए आवेदकों द्वारा प्रिषित किये गए ६.६ करोड़ दस्तावेजोकी जांच की गई. ५.५ लाख दस्तावेज देशके विविध राज्यों मे जांच के लिए भेजे गए. और ये सारी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी मे हुई.
       ३० जुलाई, २०१८ को प्रसिध्ध की गयी एनआरसी लिस्ट अभी सिर्फ एक मसौदा (draft) है. नागरिकों को आपना दावा, विरोध/आपत्ति दर्ज करानेके लिए पूरा समय दिया गया है. अंतिम एनआरसी सूची इन दावों, विरोध/आपत्तियो का निपटान करने के बाद ही प्रसिध्ध होगी. सरकार और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इस बातपर पुरा बल दिया है.
       एनआरसी की आखिरी सूचि तैयार हो जानेके बादभी यदि कोई व्यथित है तो उसे Foreigners Tribunal अपील करने का अधिकार है.
       यह पढनेके बाद आपको यकीन हो जाएगा की विपक्षों द्वारा किया जाने वाला शोर अर्थहीनहै.
       आगे तसल्ली और पूर्ण जानकारी के लिए स्मिता बरुआ द्वारा लिखित पुरा आर्टिकल पढ़िए.